Transgender Marriage: देश और दुनिया में कई घटनाएं पहली बार ही घटित होती है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, भारत के राज्य मध्यप्रदेश के इंदौर शहर से। यहां ‘महिला से पुरुष बने एक युवक ने युवती से शादी की है।’ यह शादी ‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत हुई है। इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसी साल 2023 के अक्तूबर महीने में कानूनी मान्यता दी गई थी। इस एक्ट के तहत भारत में शादी करने का यह पहला और अनोखा मामला बन गया है।
‘स्पेशल मैरिज एक्ट’ के तहत हुए इस Transgender Marriage में दोनों परिवारों के 25 लोग शामिल हुए। यह शादी अलका से अस्तित्व बने युवक और युवती आस्था के बीच हुई है। गुरूवार, 11 दिसंबर 2023 को इंदौर में हुई इस शादी ने ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कर ली है।
शादी किस-किस के बीच हुई हैं
यह स्पेशल विवाह अलका से अस्तित्व बने युवक और युवती आस्था के बीच हुई है। अलका ने अपने 47वें जन्मदिन पर सर्जरी करवाकर अपना जेंडर स्त्री से पुरुष करवा लिया था। इसके बाद उसने जेंडर के साथ-साथ अपना नाम भी बदलकर ‘अस्तित्व’ रख लिया।
बहन की सहेली से की शादी
अस्तित्व ने आस्था नाम की लड़की से शादी की है, जो उसकी बहन की सहेली है। आस्था को शुरू से ही अलका के जेंडर चेंज की जानकारी थी। शादी से पहले आस्था को अलका के अस्तित्व बनने के बारे में पूरा प्रोसेस समझाया गया था। आस्था का कहना था कि हमने बहुत विचार करने के बाद शादी करने का फैसला लिया है। दोनों परिवारों की सहमति से ही यह विवाह हुआ है। दोनों ने अपर कलेक्टर रोशन राय को पूरी स्थिति बताने के बाद ही विवाह का आवेदन दिया था।
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क्या है स्पेशल मैरिज एक्ट?
Special Marriage Act सभी धर्मों पर लागू होता है। इसके तहत शादी रजिस्टर करवाने के लिए धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। इस कानून के जरिये भारत के हर नागरिक को ये संवैधानिक अधिकार है कि वो जिस धर्म या जाति में चाहे, वहां शादी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का भी कहना है कि ट्रांसजेंडर की शादियों का मामला विषमलैंगिक संबंध की प्रकृति का है और इसे भी कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए।